फैसला:प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा मुस्लिम कर्मचारियों की पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार..
इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिटायर मुस्लिम कर्मचारी की एक से अधिक पत्नी होने पर पेंशन को लेकर अहम फैसला,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार,
कोर्ट ने तीन शादियां करने वाले मुस्लिम कर्मचारी की पहली पत्नी को पेंशन का भुगतान करने पर निर्णय लेने का दिया आदेश,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को दो माह में निर्णय लेने का दिया आदेश,
याची सुल्ताना बेगम के पति मोहम्मद इशाक अलीगढ़ मुस्लिमविश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे,
उन्होंने तीन शादियां की थी, दूसरी पत्नी की मौत हो गई है,
इशाक की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन तीसरी पत्नी शादमा को मिलने लगी,
सुल्ताना ने पेंशन के लिए एएमयू के कुलपति को पत्र लिखकर उसे पारिवारिक पेंशन देने की प्रार्थना की,
सुनवाई नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की,
जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई।
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